राष्ट्रहित में है अग्निपथ योजना …दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है | दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अग्निपथ योजना में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है |
अग्निपथ योजना को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट कोंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है | आपको बता दें कि माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार की योजना पर मुहर लगाते हुए सभी 23 याचिकाओं को खारिज कर दिया है | पीठ ने साफ तौर पर कहा कि इस योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है |
इस पूरे मामले में दिल्ली हाइकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पिछले साल 15 दिसंबर को अपने निर्णय को सुरक्षित रख लिया था, जिसपर फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में सुना दिया |
दरअसल अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार ने 14 जून, 2022 को पेश किया था | इस योजना के तहत ही सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती किए जाने का प्रावधान था | नियमों के अनुसार, साढे 17 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र के युवा ही सेना में भर्ती हो सकते थे और सेना में भर्ती हुए जवानो का कार्यकाल चार वर्ष का ही रखा गया था |
वहीं अग्निपथ योजना के नियमों के अनुसार भर्ती किए गए उम्मीदवार में से 25 फीसदी को नियमित सेवा प्रदान करने के लिए चुने जाने का नियम था |
आपको बता दें कि जैसे ही इस योजना की घोषणा हुई, उसके बाद देश के कई राज्यों में युवाओं ने अग्निपथ योजना का भारी विरोध प्रदर्शन किया था | लेकिन भारी उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने उम्र सीमा को बढ़ाकर 21 से 23 साल कर दिया था |
बहरहाल पूरे मामले पर केंद्र सरकार को राहत देते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अग्निपथ योजना राष्ट्रहित में है, और इसे इसीतरह स्वीकार किया जाये |
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